निगम ने किये तम्बाकू गुटका बेचने वाले नौ लोगों के चालान -नगर निगम ने की पहली बार कार्रवाई, दो-दो सौ रुपये लगाया जुर्माना 

 

सहारनपुर। नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम

नगर स्वास्थय अधिकारी डॉ. ए एस मलिक द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद( विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय -अधिनियम 2003) की धारा-5 के प्रावधानों के तहत आज स्टेशन के आस पास तम्बाकू गुटका व सिगरेट बेचने वाले नौ दुकानदारों पर दो-दो सौ रुपये के चालान किये। सहारनपुर निगम द्वारा ये कार्रवाई पहली बार की गयी है। डॉ. मलिक ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा।

नगर स्वास्थय अधिकारी ने कहा कि युवा पीढ़ी में नशे की लत बढ़ती जा रही है। गुटका खाने व बीड़ी-सिगरेट के उपयोग से हृदय रोग, श्वसन रोग, बांझपन, नपुसंकता और कैंसर जैसे प्रमुख रोगों की गिरफ्त में लोग आ रहे है। लोगों को जागरुक करने और इन जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए यह कार्रवाई की गयी है। उन्होंने बताया कि उक्त प्रावधानों के नियमों को क्रियान्वित कराने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘एंटी टोबैको सेल’ का गठन किया जाता है। जिसमें डीएम अध्यक्ष, एसएसपी सदस्य,सीएमओ संयोजक/सदस्य तथा नगर स्वास्थय अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व मुख्य खाद्य निरीक्षक इसके सदस्य होते हैं।

———————         ।                   ।।                       दुकानदारों से जुर्माना वसूलते नगर स्वास्थय अधिकारी डॉ. ए एस मलिक


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