
सहारनपुर में साप्ताहिक बंदी के नए नियम लागू*
आंखों कl तारा
*सहारनपुर में साप्ताहिक बंदी के नए नियम लागू*
*चिलकाना में कल शनिवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी*
सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने वर्ष 2025 के लिए साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित किए हैं। यह निर्णय जनहित में लिया गया है और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
साप्ताहिक बंदी के निर्धारित दिन:
1. *सोमवार*:
– *क्षेत्र*: बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगोह, नागल और छुटमलपुर
– *स्थिति*: सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
2. *मंगलवार*:
– *क्षेत्र*: सहारनपुर-1 (नगर निगम क्षेत्र)
– *अपवाद*: ब्यूटी पार्लर और नाई की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन कोर्ट रोड की पुस्तक और स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी।
3. *रविवार*:
– *क्षेत्र*:
– कोर्ट रोड स्थित पुस्तक और स्टेशनरी की दुकानें बंद।
– देवबंद की सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद।
4. *बुधवार*:
– *क्षेत्र*: तीतरों, सरसावा और अंबेहटा पीर
– *स्थिति*: सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद।
5. *बृहस्पतिवार*:
– *क्षेत्र*: नानौता
– *स्थिति*: सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद।
6. *शुक्रवार*:
– *क्षेत्र*: सहारनपुर-2 और नकुड
– *स्थिति*:
– सहारनपुर-2: शक्तिचालित प्रतिष्ठान, हौजरी उद्योग, वुड कार्विंग की दुकानें और आरा मशीनें बंद।
– नकुड: सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद।
7. *शनिवार*:
*क्षेत्र*: चिलकाना और गागलहेड़ी
*स्थिति*: सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद।
आदेश की अवधि:
यह आदेश पूरे वर्ष 2025 के लिए प्रभावी रहेगा।
उद्देश्य:
साप्ताहिक बंदी से व्यापारिक गतिविधियों में संतुलन और जनता को राहत प्रदान करना है। आदेश के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
रिपोर्ट/अब्दुल्ला अंसारी